भारतीय मूल के बिल्डर को अपने सहयोगी की जान लेने के लिए उम्रकैद की सजा

ब्रिटेन की एक अदालत ने भारतीय मूल के एक बिल्डर को मरम्मत कार्यों के दौरान अपने सहयोगी की जान लेने के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई है। लीसेस्टर क्राउन अदालत में मुकदमा चलने के बाद पिछले हफ्ते सुलखन सिंह (39) को सुखविंदर सिंह की हत्या करने का दोषी पाया गया। साथ ही उसे सार्वजनिक स्थान परधारदार हथियार रखने का भी दोषी पाया गया था।



इस हफ्ते उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई और इसी अदालत से पैरोल लेने का पात्र होने के लिए कम से कम 22 साल की सजा काटने का भी आदेश हुआ। इसके अलावा उसे धारदार हथियार रखने के जुर्म में साढ़े तीन साल कैद की सजा भी सुनाई गई जो साथ-साथ चलेगी। ईस्ट मिडलैंड्स स्पेशल ऑपरेशन्स यूनिट (ईएमएसओयू) के डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर टोनी यारवुड ने सोमवार को कहा, सुलखन सिंह को अपनी करनी का नतीजा अब भुगतना होगा।


“यूं तो सजा की कोई भी मियाद सुखविंदर सिंह को वापस नहीं ला सकती, लेकिन मुझे लगता है कि उनके परिवार को एक तरह से न्याय का अहसास होगा कि दोषी को सजा हो रही है।”


यह मामला दो जुलाई का है जब दोनों एक संपत्ति की मरम्मत का काम कर रहे थे जहां उनके बीच बहस हो गई। सुलखन सिंह ने सुखविंदर सिंह पर धारदार हथियार से वार कर दिया और मौके से फरार हो गया लेकिन वहां काम कर रहे अन्य लोगों ने पुलिस को बताया कि इस हत्या के लिए सुलखन सिंह जिम्मेदार है। उसके कुछ घंटों बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।