31 भूमिहीनों के कृषि के पट्टे के लिए हाईकोर्ट ने किया कंटेप्ट ऑफ कोर्ट का आदेश

करहल/मैनपुरी। तहसील करहल क्षेत्र के ग्रामसभा नवाटेंढा में 16 साल पहले किए कृषि भूमि के पट्टों के संबंध में ग्रामवासी विनोद कुमार पुत्र राधे श्याम व 3 अन्य ग्रामीणों के हाईकोर्ट अधिवक्ता राघवेंद्र मिश्र सीट न0 75/76 द्वारा दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कंटेप्ट ऑफ कोर्ट का आदेश कर उपजिलाधिकारी करहल रतन वर्मा को 2 महीनें में मामले को निस्तारित करने के आदेश दिए। 2018 में विनोद कुमार पुत्र राधेश्याम व 3 अन्य ग्रामीणों की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 18/01/2018 को 3 महीने में मामले के निस्तारण के जिलाधिकारी व उपजिलाधिकारी करहल को दिए थे आदेश, लेकिन मामले से संबंधित अधिकारियों ने की थी हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना। इसी संबंध में ग्रामीण विनोद कुमार पुत्र राधेश्याम व 3 अन्य ग्रामीणो ने दाखिल की थी रिट याचिका हाईकोर्ट ने 30/09/2019 को उपजिलाधिकारी करहल रतन वर्मा पर किया कंटेप्ट ऑफ कोर्ट का आदेश। 



तत्कालीन ग्रामप्रधान रामनरेश ने 10 फरवरी 2003 को गांव के 31 भूमिहीन पात्रों को ग्राम पंचायत की खुली बैठक में कृषि भूमि के पट्टे आवंटित किए थें। ग्राम प्रधान रामनरेश व लेखपाल राजपाल सिंह ने आवंटन की कार्यवाही से जुड़ी 57 क और ख पत्रावली पूरी कर तहसीलदार करहल के पास स्वीकृति के लिए भेजी थी। तब तत्कालीन कानूनगो वीरेन्द्र पांडेय, नायाब तहसीलदार सूबेदार वर्मा, तहसीलदार आशाराम यादव ने गांव में जाकर जांच भी की थी। उसी दौरान ग्राम पंचायत टिमरख, शंकर पुर, सिमरऊ व साज हाजीपुर की पट्टे भष्ट्राचार के चलते स्वीकृति कर दिए गये थे, लेकिन नवाटेंढा के भूमिहीन गरीबों के पास देने को पैसा नही था तो पत्रावली गुम कर दी गई। तत्कालीन ग्राम प्रधान रामनरेश व ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन से इसकी शिकायत की। 


मांग की गई कि 57 ख की पत्रावली के संबंध में तत्कालीन तहसीलदार व अन्य राजस्वकर्मियों को तलब कर 57 ख की पत्रावली तलाश कराकर पट्टे स्वीकृति किए जाये। शासन प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की तो परेशान ग्रामीणों ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने विनोद कुमार पुत्र राधेश्याम व 3 अन्य ग्रामीणों के हाईकोर्ट अधिवक्ता राघवेंद्र मिश्र ने दाखिल की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उपजिलाधिकारी करहल रतन वर्मा पर कंटेप्ट ऑफ कोर्ट का किया आदेश हाईकोर्ट ने उपजिलाधिकारी करहल रतन वर्मा को निर्देश दिए है कि नवाटेंढा ग्राम पंचायत के पट्टा आंवटन की 57 क और ख की पत्रावली तलाश कराकर मामले का निस्तारण 2 महीने में कराया जाए। 


16 साल से संघर्ष कर रहे हैं नवाटेंढा के ग्रामीण शव दफनाने को भी नहीं है जमीन 1 बार पहले हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना कर चुके हैं। तहसील करहल के अधिकारी, कर्मचारी वहीं वर्तमान प्रधान व लेखपाल राम प्रताप यादव भूमाफियाओं से साठगांठ कर इन्ही भूमि के नबंरो पर फर्जी दस्तावेज बनाकर लाखों रूपये लेकर अवैध कब्जा करा रहे हैं और रिट याचिका डालने वाले लोगों को लेखपाल राम प्रताप यादव व 4 अन्य लोग द्वारा धमकाया गया है कि रिट याचिका वापस ले लो नहीं तो तुम्हें देख लेगे। 


रिपोर्ट-आकाश धाकरे