भण्डारा, पूजापाठ व अन्य कार्यक्रमों में प्लास्टिक के ग्लास व प्लेट दिए जाने पर आयोजक के खिलाफ होगी FIR : डीएम

रायबरेली। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने निर्देश दिये है कि भण्डारा, पूजापाठ आदि अन्य कार्यक्रमों में प्लास्टिक के ग्लास, प्लेट व पॉलीथीन का प्रयोग करने पर आयोजक के खिलाफ कठोर कार्यवाही के साथ ही एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पूरे राज्य में प्लास्टिक तथा पॉलीथीन बैन है। जिसका कड़ाई से पालन कराने व जागरूकता अभियान को युद्ध स्तर पर समय-समय पर कराया जा रहा है।

 

उप्र सरकार के सख्त निर्देशों के अनुपाल में पूरे प्रदेश सहित जनपद रायबरेली में गतवर्ष 15 जुलाई 2018 से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाये जाने की कवायद शुरू हो गई है। प्लास्टिक तथा पॉलीथीन बैन के बावजूद लोगों द्वारा भण्डारा आदि में इसका प्रयोग किया जा रहा है, जो पूर्णतया गलत है। 

डीएम नेहा शर्मा ने जनपद के सभी भण्डारा आयोजकों व अन्य कार्यक्रम आयोजित करने वालों से कहा है कि प्लास्टिक व पॉलीथीन की वस्तु एवं गिलास, प्लेट आदि का प्रयोग न करें। 11 जून को चतुर्थ मंगलवार को भण्डारा का आयोजन किया जाना है जिसमें भण्डारा आयोजक भण्डारा में प्लास्टिक के गिलास एवं  पॉलीथीन की वस्तु में पूड़ी प्रसाद आदि न दें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट अधिकतम मात्रा में जुर्माना आदि भी किया जा सकता है। 

 

रिपोर्ट-रत्नेश मिश्र